गया: बिहार के गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष हत्या मामले में गया व्यवहार न्यायालय ने आरजेडी के पूर्व विधायक कुंती देवी को दोषी करार दिया है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान एडीजी-3 संग्राम सिंह की अदालत ने सुमिरक यादव हत्याकांड में पूर्व विधायिका कुंती देवी को दोषी करार दिया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अब इस मामले में 23 जनवरी को सुनवाई होगी जिसमें विधायक को सजा सुनाई जाएगी.


सात साल पहले हुई थी निर्मम हत्या


इस संबंध में अपर लोक अभियोजक मसूद मंजर ने बताया कि गया के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के नीमचक बथानी बाजार में 27 फरवरी 2013 को जेडीयू के प्रखण्ड अध्यक्ष सुमिरक यादव की लाठी-डंडा और लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में नीमचक बथानी थाना में 21/2013 कांड दर्ज की गई थी, जिसमें पूर्व विधायिका कुंती देवी और उसके बेटे रंजीत यादव सहित 12 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था.


ट्रायल का सामना कर रही थी कुंती देवी


उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 15-16 लोगों की गवाही पूरी हुई है. सुमिरक यादव हत्याकांड में पूर्व विधायिका कुंती देवी ट्रायल का सामना कर रही थी. इसी क्रम में मंगलवार को एडीजी-3 ने इस हत्याकांड में पूर्व राजद विधायिका कुंती देवी को दोषी करार दिया है.


कुंती देवी के पति भी काट रहे सजा


गौरतलब है कि पूर्व राजद विधायक कुंती देवी के पति राजेन्द्र यादव भी अतरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं. लेकिन बच्ची की हत्या मामले में वे अभी जेल में बंद हैं. दरअसल, वर्ष 2005 में अतरी से निर्वाचित घोषित होने के बाद राजेन्द्र यादव अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालते हुए अपने गांव माधोबीघा जा रहे थे.


इसी दौरान दरियापुर गॉव के समीप विजय जुलूस में शामिल लोगों द्वारा की गई फायरिंग में छत पर खड़ी बच्ची मिंटू कुमारी की मौत गोली लगने से हो गई थी. इस मामले में राजेन्द्र यादव पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए थे. लेकिन बाद में पकड़े गए और अभी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. गौरतलब है कि अतरी विधानसभा क्षेत्र में राजेन्द्र यादव दबंग राजनेता के रूप में रहे हैं.


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