गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज में रंगदारी के लिए गोली मारकर हत्या किये जाने के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पांच (ADJ-5) विश्वविभूति गुप्ता की कोर्ट ने एकमात्र आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट का फैसला आते ही आरोपी फफक कर रो पड़ा तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित के परिजनों ने कहा कि न्यायालय के फैसले से उन्हें इंसाफ मिला है.


सरकारी वकील ने की थी फांसी की सजा देने की अपील


दरअसल, गोपालगंज सिविल कोर्ट में सिवान से वरीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बचाव पक्ष की ओर से दलील रखते हुए निर्दोष कराने की कोशिश की. जबकि अभियोन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक देववंश उर्फ भानू गिरि ने युवक के द्वारा किए गए अपराध की साक्ष्य रखते हुए फांसी की सजा की अपील की थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुना दिया. 


12 जुलाई 2018 को हुई थी आजादी नोनिया की हत्या


बता दें कि गोपालगंज के गोपालपुर थाने के बसौनापुर गांव में 12 जुलाई 2018 को पवन कुमार राय पहुंचा और दरवाजे पर बैठे आजादी नोनिया से रंगदारी मांगी. रंगदारी नहीं देने पर अपने पिस्टल से गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल आजादी नोनिया की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई. हत्या के इस मामले में मृतक आजादी नोनिया की पत्नी श्रीकांति देवी के तहरीर पर पवन राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसके बाद इस मामले की सुनवाई जारी थी. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पांच (ADJ-5) विश्वविभूति गुप्ता की कोर्ट ने फैसला सुनाया.



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