Gopalganj News: हत्या मामले में आरोपित को न्यायालय ने माना दोषी, नहीं पहुंचा कोर्ट तो जज ने किया ये काम
Court Decision: श्रीकांति देवी की तहरीर पर पवन राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जेल अधीक्षक को 30 सितंबर को ही कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है.
गोपालगंजः हत्या का आरोप सिद्ध हो चुका था. कोर्ट को सजा सुनानी थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए घंटों इंतजार किया लेकिन जेल में बंद आरोपित को कोर्ट में उपस्थित नहीं कराया गया था. काफी देर तक इंतजार के बाद कोर्ट का समय बर्बाद करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच विश्वविभूति गुप्ता के कोर्ट ने जेल अधीक्षक को 30 सितंबर को ही कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दे दिया.
कोर्ट की ओर से इस मामले में डीएम और जेल महानिरीक्षक को भी आदेश की प्रति भेजी गई है. इससे जेल अधीक्षक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कोर्ट सूत्रों ने बताया कि गोपालपुर थाने के बसौनापुर गांव में 12 जुलाई 2018 को पवन कुमार राय नशे की हालत में आया और दरवाजे पर बैठे आजादी नोनिया को अपनी पिस्टल से गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल को अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई. इस संबंध में श्रीकांति देवी की तहरीर पर पवन राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
पांच अक्टूबर को अगली तारीख
कांड में एकमात्र आरोपित पवन कुमार राय के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट सौंपी. कांड की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच के कोर्ट में शुरू हुई. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट की ओर से दोषी करार दिया जा चुका था. अब कांड में सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी थी. सुनवाई के दौरान आरोपित पवन राय को कोर्ट में उपस्थित नहीं कराया गया. इससे कोर्ट को सजा को टालना पड़ा. अब पांच अक्टूबर को अगली तारीख मुकर्रर की गई है.
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