गोपालगंजः मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत (Pocso Special Court) ने दोषी पाते हुए गोपालगंज के एक निजी स्कूल प्रिंसिपल विपिन साह को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. स्कूल में ही पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा के साथ उसने रेप किया था. इस मामले का खुलासा होने पर बच्ची की मां ने उचकागांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. गुरुवार को कोर्ट से सजा मिलने के बाद दोषी प्रिंसिपल रो पड़ा.


छठी कक्षा में पढ़ती थी छात्रा


यह शर्मनाक घटना 28 सितंबर 2019 की है. उचकागांव थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई थी. बच्ची रोते हुए घर पहुंचकर मां-बाप से इसकी शिकायत की थी और माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए थे. छात्रा छठी कक्षा में पढ़ती थी. स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने चेंबर में बुलाकर जबरन रेप किया था. थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद एफएसएल की टीम ने स्कूल में जांच के बाद मामला सही पाया था. इसके बाद पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया था.


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20 साल की सश्रम सजा और अर्थदंड


पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) के विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने बताया कि एडीजे-6 सह पॉक्सो की विशेष अदालत राजेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने दोषी प्रिंसिपल को 20 साल की सश्रम सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में ही प्रिंसिपल फूट-फूटकर रोने लगा. बाद में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मेरा डीएनए टेस्ट (DNA Test) नहीं कराया गया. 


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