पटना: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस में अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट (Ahmedabad Metro Court) में आज सुनवाई हुई. इस मामले में अब सुनवाई 21 मई को होगी. कोर्ट उसी दिन अदालत तथ्यों की जांच के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि मामले पर फैसला लेगा. वहीं, मामला अगर मानहानि का बना तो तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी हो सकता है. बता दें कि तेजस्वी यादव पर गुजरातियों को ठग बताने के आरोप लगे हैं. इस आरोप को लेकर अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई चल रही है.


मेहुल चोकसी पर दिए थे बयान


दरअसल, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो देश में सिर्फ गुजराती ठग होते हैं और उनके ठग को माफ किया जाता है. एलआईसी और बैंक का पैसा दे दिया जाए और वे लोग लेकर भाग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा?


कोर्ट में याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता के वकील ने कहा था कि इस याचिका के साथ ही सबूत के तौर पर तेजस्वी यादव का वह बयान पेन ड्राइव में कोर्ट में जमा किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं.


धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज


दायर की गई याचिका में बताया गया है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने बयान में गुजरातियों को ठग कहा है. इसी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता ने मेट्रो कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज हुआ है. वहीं, इस मामले को लेकर पिछली सुनवाई एक मई को हुई थी.


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