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लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल तक टली, कोर्ट ने CBI को दिया समय
आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय की मांग की, जिसपर कोर्ट ने सहमति जताते हुए सुनवाई टाल दी.
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रांची: चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट राहत देने के मूड में नहीं दिख रही. ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट में शुक्रवार फिर एक बार लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है. कोर्ट ने आज जमानत याचिका मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई और लालू यादव के वकील के पक्ष को सुना, जिसके बाद कोर्ट सुनवाई 16 अप्रैल तक टाल दिया.
कोर्ट ने सीबीआई को दिया समय
अब मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. दरअसल, आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय की मांग की, जिसपर कोर्ट ने सहमति जताते हुए सुनवाई टाल दी.
बता दें कि लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने सात अप्रैल को आरजेडी सुप्रीमो की जमानत को लेकर नए सिरे से झारखण्ड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसपर आज सुनवाई की गई. लेकिन फिर एक बार सीबीआई ने अड़ंगा लगाते हुए सुनवाई की तिथि आगे बढ़वा दी.
इस आधार पर मांगी जमानत
गौरतलब है कि आरजेडी नेता की जमानत याचिका में ऐसी दलील दी गई है कि दुमका कोषागार मामले में अदालत से उन्हें जितनी सजा मिली थी, उसकी आधी उन्होंने पूरी कर ली है. सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर अब उन्हें जमानत दी जाए. उनकी तबीयत को भी एक आधार बनाया गया है.
मालूम हो कि इससे पहले 19 फरवरी, 2021 को झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने से इन्कार कर दिया था और लालू की याचिका कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है.
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