मधुबनी: पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के महानिबंधक ने मधुबनी के झंझारपुर सिविल कोर्ट के एडीजे (प्रथम) अविनाश कुमार (ADJ Avinash Kumar) का पावर सीज करने का आदेश जारी किया है. शुकवार की देर शाम पटना हाई कोर्ट ने एडीजे अविनाश कुमार के न्यायिक कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. दरअसल, एडीजे अविनाश कुमार ने कई अनोखे फैसले देकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं.


शुक्रवार को ही एडीजे अविनाश कुमार ने छह कुत्ते को भोजन कराने की शर्त पर एक आरोपित को जमानत दी थी. 13 अप्रैल 2021 से जेल में बंद महपतिया गांव निवासी मोहम्मद सज्जाद पर मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना में मामला दर्ज है. उसे सड़क के पांच कुत्ते को एक महीना तक भोजन अपने घर से कराना होगा.


नाला सफाई करने की शर्त पर जमानत


इससे पहले भी एडीजे ने कई अनोखे फैसले दिए हैं. 18 अगस्त को अंधरामठ थाना कांड संख्या 184/2019 में आरोपी को अपने गांव के पांच गरीब व अनपढ़ महिला या लड़की को साक्षर बनाने की शर्त पर जमानत दी थी. एक सितंबर को पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने के आरोपी मो. रुस्तम को मोहल्ले और घर के सामने नाला सफाई करने की शर्त पर जमानत मिली थी.


दो-दो किलो अनाज देने की शर्त पर जमानत


वहीं, सात सितंबर को फुलपरास थाना कांड संख्या 187/2021 में सरकारी अनाज की कालाबाजारी के आरोपी राजीव कुमार व नीतीश कुमार को अपने गांव के 25 गरीब परिवारों को दो-दो किलो दाल देने की शर्त पर जमानत दी गई थी. इनमें 25 प्रतिशत दलित परिवार का होना अनिवार्य था. आठ सितंबर को खुटौना थाना कांड संख्या 122/2020 में अवैध हथियार रखने के आरोपी राज मिस्त्री राम कुमार राम को अपने गांव के मंदिर में एक माह तक मुफ्त में काम करने की शर्त पर जमानत दी थी. अपने अनोखे फैसले को लेकर झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार इन दिनों मीडिया में काफी चर्चा में थे.



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