बिहार में आज से 2 दिनों की हड़ताल, हिट एंड रन कानून का विरोध, ट्रक-बस के चालकों का फिर प्रदर्शन
Hit and Run Case: ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के बैनर तले सभी तरह के चालक संघ ने दो दिनों तक वाहन नहीं चलाने का निर्णय लिया है. 16 और 17 फरवरी को असर दिख सकता है.
पटना: हिट एंड रन कानून को लेकर आज से फिर देश में चक्का जाम हो चुका है. इसके विरोध में बिहार में भी 16 और 17 फरवरी को सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की घोषणा कर दी गई है. ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के बैनर तले सभी तरह के चालक संघ ने दो दिनों तक वाहन नहीं चलाने का निर्णय लिया है. इसमें वाहन मालिकों का भी साथ चालक को मिल रहा है. समझिए बिहार में कैसा असर रह सकता है.
दो दिनों की हड़ताल में सभी प्रकार के छोटे-बड़े वाहन शामिल हैं. इसमें टैंकर सहित सभी तरह के वाहन शामिल है. हालांकि इसमें एंबुलेंस और स्कूल बसों को शामिल नहीं किया गया है. ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा ने जानकारी दी है कि आज शुक्रवार और कल शनिवार को राज्य के सभी जिलों में पूर्णत: चक्का जाम रहेगा. सभी 38 जिलों के जिला अध्यक्षों से इसकी सहमति मिल गई है, छोटे बड़े सभी यूनियन इस आंदोलन में शामिल रहेंगे.
अफवाह में नहीं आने की कही गई बात
हालांकि बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन इस हड़ताल में शामिल नहीं होगा. इसके प्रमंडलीय अध्यक्ष चंदन कुमार सिंह ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि अफवाह में अगर कोई लोग नहीं आते हैं तो यह अलग बात होगी, लेकिन पटना बस स्टैंड में इसका असर नहीं दिखेगा. सभी लोगों को काम पर आने के लिए कहा गया है. अभी लग्न का समय है और मैट्रिक का एग्जाम भी चल रहा है. ऐसे में छात्र-छात्राओं को परेशानी होगी. उन्होंने बताया कि सरकार ने भी हम लोग की बात को माना है तो ऐसे में फिर हड़ताल करना कहीं से उचित नहीं है. इसलिए फेडरेशन की ओर से कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बस का संचालन सुचारू रूप से होता रहेगा.
बता दें कि हिट एंड रन कानून को लेकर पिछले साल दिसंबर से लेकर जनवरी 2024 के पहले सप्ताह तक पूरे देश में विरोध हुआ था. 20 दिसंबर को लोकसभा में निर्णय लिया गया था कि हिट एंड रन कानून लाया जाए. इसके तहत अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को पहले थाने में सूचना देनी होगी. ऐसा नहीं करने वाले पर 10 साल की सजा और सात लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया था. बाद में केंद्रीय परिवहन मंत्री ने यूनियन के लोगों के साथ बैठक की और कहा कि अभी यह कानून लागू नहीं होने वाला है. इस पर समय लेंगे, आगे क्या होगा देखा जाएगा.
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