पटनाः बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा संशोधन हो गया है. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2022 को सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है. अब शराब पीकर पकड़े जाने पर दो से पांच हजार रुपये के बीच जुर्माना देकर बच जाएंगे. हालांकि यह सिर्फ पहली बार के लिए है. सवाल है कि आखिर यह कैसे पता चलेगा कि आपने पहली बार शराब पी है? आइए जानते हैं कि इसको लेकर सरकार की ओर से क्या तैयारी की जा रही है.


जानकारी के अनुसार, सरकार की ओर से एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है. शराब पीने के बाद अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो सारी जानकारी उसके अंगूठे से मिलेगी. शराब पीने के आरोप में वह पहली बार पकड़ा गया है या दूसरी बार इसका फैसला उसका अंगूठा करेगा. जो भी व्यक्ति शराब पीकर पकड़ा जाएगा, पुलिस उसका आधार पंजीयन नंबर और अंगूठे का निशान सॉफ्टवेयर में रखेगी.


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एक बार दर्ज हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर में आपकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड हो जाएगी. रिकॉर्ड के आधार पर पकड़े गए शराबी का मिलान कराया जाएगा. अगर वह निशान पहले से दर्ज होगा तो यह पता चल जाएगा कि वह इससे पहले भी शराब पीता हुआ पकड़ा गया है. बस यहीं के बाद अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी.


बार-बार पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई


शराबबंदी कानून को लेकर हो रही फजीहत के बाद नीतीश सरकार ने संशोधन किया है. पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा. हालांकि, जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल होगी. लेकिन बार-बार शराब पीकर पकड़े जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा. वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है.


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