Bihar Politics: उपसभापति हरिवंश ने नहीं की दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग, जानें- व्हिप के बाद भी वो वोट देने से कैसे बचे
Delhi: राज्यसभा मेंं दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान जेडियू के सांसद हरिवंश नारायण सिंह वोटिंग और व्हिप से बच गए. वोटिंग के दौरान वो चेयर बैठ गए थे, इसलिए उन्हें वोट ही नहीं देना पड़ा.
Delhi Services Bill: दिल्ली (Delhi) सेवा बिल सोमवार को राज्यसभा से भी पास हो गया. इस बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े. वहीं, इसके विरोध में 102 वोट पड़े. सरकार को अनुमान से जितने वोट मिलने की उमीद थी. उससे दो वोट ज्यादा ही उसके पक्ष में पड़े. वहीं वोटिंग के दौरान जनता दल यूनाइटेड (Janata Dal United) के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह (Harivansh Narayan Singh) वोटिंग और व्हिप से बच गए. वोटिंग के दौरान वो चेयर बैठ गए थे, इसलिए उन्हें वोट ही नहीं देना पड़ा.
जनता दल यूनाइटेड ने जारी किया था व्हिप
दरअसल, जनता दल यूनाइटेड ने गुरुवार को अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को तीन लाइन व्हिप जारी किया था. इस व्हिप में दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ वोट करने के लिए कहा गया था. हालांकि राज्यसभा के संदर्भ में नियम कहता है कि जो व्यक्ति आसन पर बैठता है, उस पर पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता. ऐसे में उल्लेखनीय है कि जदयू भी उस 26-दलीय विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा है. बता दें 19 मई को केंद्र द्वारा घोषित अध्यादेश को बदलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उच्च सदन में ये विधेयक पेश किया गया था.
तीन अगस्त को लोकसभा से हुआ था पास
गौरतलब है कि सरकार ये अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ लाई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े फैसले लेने का अधिकार प्रदेश की चुनी हुई सरकार के पास है. वहीं पिछले हफ्ते गुरुवार को करीब चार घंटे की लंबी बहस के बाद यह बिल लोकसभा से पास हो गया था. अब राज्यसभा से भी ये बिल पास कर दिया गया है. इसके बाद अब एक बार फिर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसवहीफर और पोस्टिंग से लेकर कई अधिकार उपराज्यपाल को मिल जाएंगे.