(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Jehanabad News: पूर्व सांसद अरुण कुमार को कोर्ट से राहत, CM नीतीश के खिलाफ विवादित बयान मामले में आया फैसला
Bihar News: मामला जहानाबाद व्यवहार न्यायालय का है. पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार ने एक मामले में कोर्ट से अपील की थी. इस मामले में व्यवहार न्यायालय ने पूर्व सांसद के पक्ष में आदेश दिया है.
जहानाबाद: एलजेपी आर नेता पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार (Dr. Arun Kumar) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को जहानाबाद व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के एडीजे तीन कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया. इससे पहले पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार को जुलाई 2022 में इसी मामले में मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी. वहीं, इस फैसले के बाद डॉ. अरुण कुमार के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है.
कोर्ट ने दी थी जमानत
2015 विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर डॉ. अरुण कुमार द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर जहानाबाद न्यायालय में कांग्रेस नेता प्रो. चंद्रिका प्रसाद यादव ने मुकदमा दायर किया था. इस मामले को लेकर कोर्ट ने डॉ. अरुण कुमार को तीन साल की सजा सुनाई थी. हालांकि सजा जब सुनाई गई थी तब भी कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी थी. इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील भी की थी.
कोर्ट ने पहले तीन साल की सजा सुनाई थी
बता दें कि 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया था. अरुण कुमार ने नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी. अरुण कुमार के इस बयान से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने उन्हें पहले तीन साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने उनपर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. वहीं, कोर्ट से बरी होने के बाद डॉ. अरुण कुमार और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है. इस संबंध में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि 'सत्यमेव जयते' उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और अंत में सत्य की जीत हुई है.
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