चारा घोटाले के चाईबासा मामले में लालू की जमानत पर सुनवाई नौ अक्तूबर तक टली
न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर बहस के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने आपत्ति जताई थी.
रांची: अरबों रुपये के चारा घोटाले में जेल में बंद राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की चाईबासा कोषागार से गबन के मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नौ अक्टूबर के लिये स्थगित हो गयी क्योंकि उन्होंने अभी इस मामले में मिली सजा की आधी अवधि न्यायिक हिरासत में नहीं गुजारी है.
न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर बहस के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने आपत्ति उठाई. उन्होने कहा कि चाईबासा कोषगार से गबन के इस मामले में लालू को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी थी लेकिन उन्होंने अभी आधी सजा भी नहीं पूरी की है. उन्होने कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर उनकी जमानत याचिका पर अभी सुनवाई उचित नहीं है.
सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लालू यादव ने चाईबासा कोषागार से जुड़े 33 करोड़, 67 लाख रुपये के गबन के इस मामले में जमानत के लिए मुख्य आधार यही बनाया है कि उन्होंने विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दी गयी पांच वर्ष की कैद की सजा का आधा काल न्यायिक हिरासत में व्यतीत कर लिया है जो सत्य नहीं है.
सीबीआई ने बताया कि लालू यादव को इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी करने में अभी 23 दिन का समय शेष है. इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई नौ अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी.