झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स डायरेक्टर को लगाई फटकार, जारी किया शोकॉज नोटिस
कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स शिफ्ट किया गया. लेकिन, यह निर्णय क्यों लिया गया? यह मेडिकल रिपोर्ट से ही पता चलेगा.
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रांची: चारा घोटाला में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. वहीं, कोर्ट ने रिम्स निदेशक को शोकॉज नोटिस भी जारी किया है.
रिपोर्ट पेश करने का दिया अंतिम मौका
कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स शिफ्ट किया गया. लेकिन, यह निर्णय क्यों लिया गया? यह मेडिकल रिपोर्ट से ही पता चलेगा. गौरतलब है कि कोर्ट लगातार रिम्स से मेडिकल रिपोर्ट मांग रही है. लेकिन, अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई है. ऐसे में कोर्ट ने रिम्स निदेशक को रिपोर्ट पेश करने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की है. इस दिन कोर्ट ने रिम्स को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
जेल महानिरीक्षक ने पेश की रिपोर्ट
इधर, सुनवाई के दौरान जेल महानिरीक्षक की ओर से जेल से बाहर इलाज कराने वाले कैदियों के लिए बनाए गए एसओपी की जानकारी अदालत में पेश की गई है, जिसमें सरकार की तरफ से कहे गए एसओपी को गृह विभाग के द्वारा प्रोविजनल मंजूरी दे दी गई है.
सुनवाई के बाद लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने कहा कि जेल महानिरीक्षक और रिम्स डायरेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई थी. जेल महानिरीक्षक ने रिपोर्ट सौंप दी है. जबकि रिम्स डायरेक्टर ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है. ऐसे में मामले की अगली 19 फरवरी तक टाल दी गयी है.
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