पटना: बिहार की राजधानी पटना में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट निजी स्कूल के प्रिंसिपल को मौत की सजा सुनाई है. पटना सिविल कोर्ट के विशेष जज अवधेश कुमार ने सोमवार को 11 साल की बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाले प्रिंसिपल राज सिंघानिया उर्फ ​​अरविंद कुमार को मौत की सजा सुनाई है. इसके साथ ही इस कुकर्म में प्रिंसिपल की मदद करने वाले शिक्षक अभिषेक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.


बता दें कि आरोपी प्रिंसिपल ने बच्ची को एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करवाने का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बनाया था. इस कुकर्म में स्कूल के ही शिक्षक अभिषेक ने प्रिंसिपल की मदद की थी. वो ही बच्ची को प्रिंसिपल के पास ले जाता था. इस घटना में दोनों समान रूप से शामिल थे.


ऐसे हुआ मामले का खुलासा


बच्ची के साथ हो रहे घिनौनी हरकत का खुलासा उस वक़्त हुआ जब वह गर्भवती हो गई थी. बच्ची ने कई बार उल्टियां की तो मां को शक हुआ. मां ने पुछताछ की तो बच्ची ने स्कूल में हो रहे अत्याचार की पूरी कहानी बयां कर दी. बच्ची का इलाज करवाया गया. हालांकि, इसके बाद परिजनों ने फुलवारीशरीफ थाने में केस दर्ज कराया था. मामला सितम्बर 2018 का है.


पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में चला मामला

गौरतलब है कि पटना सिविल कोर्ट ने प्रिंसिपल और टीचर के अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए अधिकतम सजा दी है. कोर्ट के फैसले के संबंध में विशेष पैकेज सुरेश चंद्र प्रसाद ने कहा, " शिक्षक अभिषेक कुमार स्कूल में कॉपी चेक करने के बहाने छात्रा को प्रिंसिपल अरविंद कुमार के पास ले जाता था. इस दौरान प्रिंसिपल कमरे में उसके साथ घिनौना हरकत करता था. इसमें अभिषेक भी शामिल था. दोनों आरोपी के खिलाफ फुलवारीशरीफ के महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था."


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