पटनाः हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते. इस फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाएगी. बिहार से एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि इस विषय पर हमारा समाज शांत नहीं बैठेगा.
अख्तरुल इमान ने कहा है कि जब लोग टीका, तिलक लगा सकते हैं तो हिजाब क्यों नहीं पहना जा सकता. हर धर्म का अपना-अपना अधिकार है. हम लोगों को दबाया नहीं जा सकता है. इस मुद्दे पर हम लोग संघर्ष करेंगे. वहीं इस मामले में आरजेडी (RJD) के सासंद सह प्रवक्ता मनोज झा (Manoj Jha) ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा था जिसकी वजह से इस मुद्दे को इतना तूल दिया गया.
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क्या है पूरा मामला?
जनवरी 2022 में उडुपी गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर पहुंचीं इसी के बाद विवाद शुरू हुआ. उन्हें कक्षा में जाने की अनुमति नहीं दी गई. कॉलेज के अधिकारियों का कहना था कि जो छात्रा पहले बिना हिजाब के आती थीं, वे अब अचानक से हिजाब में आने लगी हैं. बाद में छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. यह मुद्दा एक विवाद बन गया और कर्नाटक के अन्य जिलों के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है. इसकी वजह से तनाव बना हुआ है और यहां तक कि हिंसा भी हो चुकी है.
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