पटना/रांचीः आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका पर रांची हाई कोर्ट (Ranchi High Court) में शुक्रवार को सुनवाई हुई. हालांकि बेल के फैसले से पहले मामला दस्तावेजों को लेकर फंस गया. कोर्ट की ओर से तमाम जरूरी दस्तावेज मांगे गए. कोर्ट को याचिका में कुछ खामियां दिखीं. इसके बाद उसे पूरा करने के लिए कहा गया है.
इस दौरान याचिका को देखकर कोर्ट ने पूछा कि क्या तमाम डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया है? इसपर लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने इसे दूर करने की कही बात. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी. कोर्ट ने जो भी खामियां हैं उसे पहले पूरा करने के लिए कहा है.
21 फरवरी को आया था सीबीआई कोर्ट का फैसला
बता दें कि झारखंड के डोरंडा कोषागार से लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 1990 से 95 के बीच 139.35 रुपये की अवैध निकासी हुई थी. इसी मामले को लेकर रांची सीबीआई की विशेष अदालस ने उन्हें सजा सुनाई है. सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को उन्हें दोषी ठहराते हुए जेल भेजा था. इसके बाद 21 फरवरी को पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
जमानत के लिए स्वास्थ्य का दिया गया है हवाला
बता दें के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को सजा मिली है. लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता की ओर से उनकी उम्र और स्वास्थ्य का आधार बनाते हुए कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई है. कहा गया है कि लालू यादव बीमार हैं इसलिए उन्हें राहत दी जाए और क्योंकि जितनी भी सजा लालू यादव को सुनाई गई है उसका आधा समय वह जेल में गुजार भी चुके हैं.
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