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Lalu Yadav: 13 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव बरी, कोर्ट ने लगाया 6 हजार का जुर्माना
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बुधवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने उनपर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया और मामले को निष्पादित कर दिया.
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पटना: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले (Model Code of Conduct Violation Case) में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Laly Prasad Yadav) बुधवार को झारखंड के पलामू कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने उनपर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया और मामले को निष्पादित कर दिया. इसके बाद अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को कोर्ट में नहीं आना होगा. बता दें कि यह मामला करीब 13 साल पुराना है. 2009 झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव पर आचार संहिता का उल्लंघन का यह केस दर्ज हुआ था.
लालू यादव के वकील धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने सभी बातों को सुना और सभी याचिका को देखते हुए कोर्ट ने छह हजार का फाइन लेकर उन्हें मुक्त किया और मामले को निष्पादित किया. लालू प्रसाद यादव 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू में विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए थे. इसके लिए वे छह जून को ही पटना से पलामू पहुंच गए थे. लालू यादव पलामू जिले के सर्किट हाउस रुके हुए हैं, जहां लगातार पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों से मिल रहे हैं.
निर्धारित हेलीपैड के बजाय चुनावी सभा स्थल पर उतार दिया था हेलिकॉप्टर
बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2009 में पलामू जिले के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने गिरिनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया था. उन्हीं के प्रचार के लिए लालू यादव हेलिकॉप्टर से गढ़वा पहुंचे थे. यहां गोविंद उच्च विद्यालय में उनकी चुनावी सभा होने वाली थी. उनके हेलिकॉप्टर को उतारने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में हेलीपैड बनाया गया था, जिसकी अनुमति प्रशासन ने दी थी. लेकिन, हेलीकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड पर लैंड कराने के बजाय गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर उतार दिया गया. इससे सभा में अफरातफरी मच गई थी. इसी को लेकर चुनाव आयोग द्वारा लालू यादव के खिलाफ उक्त केस दर्ज करवाया गया था.
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