लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कल, इस आधार पर वकील ने कोर्ट से की है जमानत की अपील
लालू यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, सजा की आधी अवधि आठ फरवरी को ही पूरी हो गयी है. इसी आधार पर उनके वकील ने कोर्ट से जमानत की मांग की है.
पटना: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए कल का दिन बड़ा दिन है. कल झारखंड हाईकोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. इस मामले में लालू यादव सजा की आधी अवधि जेल के अंदर काट चुके हैं और इन दिनों उनकी तबियत भी खराब है. ऐसे में इसी आधार पर उनके वकील ने कोर्ट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत देने की याचिका दायर की है, जिसपर कल सुनवाई होगी.
अवैध निकासी के मामले में मिली थी सजा
बता दें कि लालू यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, सजा की आधी अवधि आठ फरवरी को ही पूरी हो गयी है. ऐसे में उन्हें जमानत मिलने की संभावना बढ़ गई है. गौरतलब है कि पिछले दिनों लालू यादव की तबियत खराब होने के कारण उन्हें रांची के रिम्स हॉस्पिटल से दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया है, जहां अब उनकी तबियत स्थिर बताई जा रही है.
जेल मैनुअल के उल्लंघन का भी है मामला
जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में भी शुक्रवार को रिम्स की ओर से लालू प्रसाद को एम्स भेजने के लिए बनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश की जाएगी. दरअसल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को रिम्स के डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने का फैसला किया था. हालांकि, कोर्ट में डॉक्टर्स की वो रिपोर्ट पेश नहीं की गयी थी जिस आधार पर उन्हें एम्स भेजने का निर्णय लिया गया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इसपर नाराजगी जाहिर की थी और सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी तय करते हुए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.
सीबीआई कर रहा जमानत का विरोध
गौरतलब है कि आरजेडी सुप्रीमो की याचिका का सीबीआई की ओर से विरोध किया गया है. सीबीआई की दलील थी कि लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है. आधी सजा काटने में 28 दिन कम है. इस कारण उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल सुनवाई के बाद लालू यादव को बेल मिलती है या नहीं. लालू यादव के शुभचिंतकों के लिए बता दें कि अगर उन्हें कल इस मामले में जमानत मिल जाती है, तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि अन्य मामलों में पहले ही उन्हें जमानत मिल चुकी है.
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