लालू यादव को RIIMS डायरेक्टर के बंगले से दोबारा जेल भेजने की उठी मांग, झारखंड हाईकोर्ट में PIL दाखिल
याचिका दायर करने वाले वकील मनोज टंडन ने बताया कि हमने ऑनलाइन जनहित याचिका दायर की है. देखते हैं इसमें सुनवाई के लिए कब तारीख मिलती है. हालांकि हमारी ओर से हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की गई है.
पटना: चार घोटाला मामले में सजायाफ्ता और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले से वापस होटवार जेल भेजने की मांग उठ रही है. इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका मनीष कुमार ने दाखिल किया है. याचिका में आरोप लगाया गया कि लालू प्रसाद यादव लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों से रोज मिलकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं. वे एक सजायाफ्ता हैं और उनको बंगले में रखना कहीं से भी उचित नहीं है.
राजनीतिक शासन का कर रहे दुरुपयोग
याचिका में यह कहा गया है कि पहले भी लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जाने पर अपने राजनैतिक हनक से शासन का दुरुपयोग कर बीएमपी गेस्ट हाउस में गिरफ्तार होने के बाद रह रहे थे. तब सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक आदेश के तहत उन्हें बेऊर जेल पहुंचाया था. जिसकी चर्चा आज दाखिल याचिका में भी की गई है. बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील के रूप में झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज टंडन केस लड़ रहे हैं.
तत्काल सुनवाई की मांग
याचिका दायर करने वाले वकील मनोज टंडन ने बताया कि हमने ऑनलाइन जनहित याचिका दायर की है. देखते हैं इसमें सुनवाई के लिए कब तारीख मिलती है. हालांकि हमारी ओर से हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की गई है.
मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव की तबियत ठीक नहीं है, इस वजह से डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें जेल से रिम्स शिफ्ट किया गया था. इसके बाद कोरोना वायरस के संक्रमण के डर को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव को रिम्स के डायरेक्टर बंगले में रखा गया है.