पटना: बिहार में कोरोना की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि इस लॉकडाउन में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई को अनलॉक-3 की प्रक्रिया के तहत जारी गाइडलाइन फॉलो किए जाएंगे. इस संबंध में बिहार सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को पत्र जारी कर जानकारी दी है.


बिहार गृह विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जुलाई, 2020 को कोरोना काल में अनलॉक-3 की प्रक्रिया के तहत जो गाइडलाइन जारी किया था, बिहार में उन्हीं निर्देशों का 6 सितंबर तक पालन किया जाएगा.


बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में यह कहा गया है कि राज्य या केंद्र शासित राज्य को यह अधिकार है कि वो कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपने राज्य में कुछ प्रतिबंध लगा या हटा सकते हैं. मंत्रालय के इसी आदेश को बिहार सरकार ने राज्य में लागू किया है.


मालूम हो कि लॉकडाउन की अवधि 6 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद बसों का परिचालन बंद रहेगा. साथ ही धार्मिक स्थलों पर सामूहिक पूजा-पाठ बंद रहेंगे. साथ ही स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे. शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर भी बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, रेस्टोरेंट से खाना पैक करा कर घर ले जा सकते हैं या ऑर्डर कर मंगा सकते हैं.


लॉकडाउन के दौरान रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी. वहीं, कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. इस दौरान राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल की गतिविधियों पर पूरी पाबंदी रहेगी. प्राइवेट कार्यालयों को 50 फीसदी स्टॉफ की क्षमता के साथ चालू रखने को कहा गया है.