पटना: बिहार में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. इसमें से एक मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है. ये योजना महिला कारोबारियों को बढ़ावा देने और राज्य की महिलाओं में स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही. इस योजना के तहत महिला कारोबारियों को अपना बिजनेस चलाने के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन देगी वो भी बिना ब्याज के. इस योजना का महिलाएं पूरी तरह से लाभ उठा सकती हैं. इसके लिए उद्योग विभाग की वेबसाइट के जरिए आवेदन दिया जा सकता है.


क्या होगी योग्यता


इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए योग्यता का भी विवरण किया गया है. योजना के तहत अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लाभुक को बिहार का निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा इंटरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए. महिलाओं की उम्र सीमा 18 से 50 साल की है. साथ ही प्रस्तावित फर्म के नाम से बैंक में चालू खाता हो. जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे वो इकाई प्रोपराईटरशीप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो.


कैसे कर सकते हैं अप्लाई


इस योजना के लिए बिहार सरकार की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद सारी सूची अपलोड हो जाएगी. आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए मांगे जा रहे संबंधित प्रमाण पत्र देने होंगे जैसे आधार, पैन, मैट्रिक प्रमाण पत्र, बारहवीं या उसके समक्ष योग्यता का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज देने होंगे. महिला उद्यमी योजना के जरिए बिहार की महिलाओं के लिए रोजगार लेने और देने का मौका है. इच्छुक महिलाएं तुरंत यहां आवेदन करते हुए इसका हिस्सा बन सकती हैं. सरकार ने अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18003456214 जारी किया है.


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