Manish Kashyap News: मनीष कश्यप की बढ़ीं मुश्किलें, EOU ने किया चौथा मामला दर्ज, देशद्रोह सहित कई गंभीर आरोप
Bihar News: यूट्यूबर मनीष कश्यप इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. मनीष कश्यप कई मामलों में फंसता जा रहा है. महात्मा गांधी को लेकर एक वीडियो मामले में ईओयू ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है.
पटना: यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. तमिलनाडु में बिहारियों को पीटे जाने के फर्जी वीडियो वायरल (Viral Video) करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में मनीष कश्यप को अभी तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police) अपने साथ ले गई है. वहीं, मनीष कश्यप पर महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) को लेकर एक वीडियो मामले में ईओयू (EOU) ने चौथा मामला सोमवार को दर्ज कर लिया है. मनीष कश्यप और उसके दो दोस्तों ने वीडियो में महात्मा गांधी की मौत पर जश्न मनाने की बात कही थी. इस वीडियो पर आर्थिक अपराध इकाई ने चौथा मामला दर्ज कर लिया है. मनीष कश्यप पर देशद्रोह और दंगा भड़काने जैसे कई गंभीर आरोप इस केस में लगे हैं.
सामाजिक कार्यकर्ता ने दिया था आवेदन
आर्थिक अपराध इकाई पटना ने मनीष कश्यप पर चौथा मामला दर्ज किया है. इस मामले को लेकर एबीपी न्यूज ने 12 दिन पहले 24 मार्च को ही जानकारी दी थी. बता दें कि दिल्ली के एक सामाजिक कार्यकर्ता निशांत वर्मा ने पटना पहुंचकर ईओयू में मनीष कश्यप और उसके दोस्त रवि पूरी और अमित सिंह के खिलाफ लिखित आवेदन दिया था. यह मामला उस वीडियो को लेकर था, जिसमें बेतिया में महात्मा गांधी को लेकर मनीष कश्यप, अमित और रवि ने एक वीडियो वायरल किया था.
12 दिन बाद मामला दर्ज
इस वीडियो में तीनों यह बोल रहे थे कि महात्मा गांधी की मौत पर हम लोग जश्न मनाते हैं. इस पर पहले ही ईओयू ने मामला दर्ज किया था लेकिन उसके बाद उस वीडियो में यह बोला गया था कि हमने एक मौलवी को मारा, एक मुस्लिम को मारा, हमने मस्जिदों में आग लगाया. इस पर ईओयू ने कोई मामला दर्ज नहीं किया था, जिस पर निशांत वर्मा ने आर्थिक अपराध इकाई पटना में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज करने के लिए गुहार लगाया था. हालांकि 12 दिन बाद आर्थिक अपराध इकाई ने सोमवार को इस पर एफआईआर दर्ज कर दिया है.
इतने सालों की हो सकती है सजा
आर्थिक अपराध इकाई ने निशांत वर्मा द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के बाद मामला दर्ज कर लिया है. आर्थिक अपराध इकाई थाना पटना के थानाध्यक्ष श्याम बिहारी रंजन ने मामला दर्ज किया है. इसमें आईपीसी की धारा 153 आ(2) 295 ,506, 120 (B) आईटी एक्ट -67 लगाया गया है. जानकारों के अनुसार इस मामले में जितनी भी धारा लगाई गई है उसमें देशद्रोह , दंगा भड़काने जैसे संगीन आरोप लगे हैं. इन सभी में मनीष कश्यप और उसके दोनो दोस्त रवि और अमित को सात साल से 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु में है.
तमिलनाडु मामले में पुलिस कर रही है जांच
बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा के मामले में फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है. बिहार के साथ-साथ तमिलनाडु में भी उस पर कई मामले दर्ज किए गए हैं. इसके पहले आर्थिक अपराध इकाई की टीम पांच दिन की रिमांड लेकर मनीष से पूछताछ कर चुकी है. अब तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसे गई है
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