पटना: तमिलनाडु (Tamil Nadu Case) में प्रवासी कामगारों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो (Viral Video)  पोस्ट मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) को अभी मदुरै कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मदुरै कोर्ट ने 15 दिन की रिमांड बढ़ा दी है. तमिलनाडु पुलिस ने 15 दिनों की रिमांड की मांग की थी. इस मांग पर कोर्ट ने मनीष कश्यप की रिमांड बढ़ा दी है. तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police) को पहले 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रिमांड मिली हुई थी. यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया था.


21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई


मनीष कश्यप पर कई जगह अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. इसको लेकर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि सारे केस को क्लब करके बिहार में कर दिया जाए. मनीष कश्यप पर एनएसए भी लगा है. 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो सकी. वहीं, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केंद्र, तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया तथा यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था. 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हो सकी. अब 21 अप्रैल को सुनवाई होगी.


ये है मामला


तमिलनाडु के नाम पर फर्जी वीडियो वायरल हुआ था. दावा किया गया था कि तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई हो रही है और भगाया जा रहा है. इसी से संबंधित एक वीडियो वायरल किया गया था जिसको लेकर पुलिस ने मनीष कश्यप पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया है. ईओयू जांच कर रही है. मनीष कश्यप के घर बेतिया में एक दूसरे मामले में कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची थी तो उसने सरेंडर कर दिया था. इसके बाद ईओयू ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की. इसके बाद तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर तमिलनाडु चली गई है.


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