(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
MLC Kartik Singh Update: हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कार्तिक सिंह, जानिए क्या कहते हैं उनके वकील
Kartik Singh News: वकील जनार्दन राय ने कहा कि कार्तिक सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर जेल नहीं भेज सकती है. वैसे इन सबसे से पहले हम लोग हाईकोर्ट चले जाएंगे.
पटना: अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व मंत्री और आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह (MLC Kartik Singh) के वकील जनार्दन राय ने कहा कि अब वो हाई कोर्ट जाएंगे. तैयारी चल रही है. कार्तिक के खिलाफ जमानती वारंट है. पुलिस उनको गिरफ्तार कर जेल नहीं भेज सकती है. पुलिस हिरासत में लेगी भी तो बेल मिल जाएगा. पुलिस हिरासत में लेगी और जब मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी तो इसको सरेंडर माना जाएगा. वैसे इन सबसे से पहले हम लोग हाईकोर्ट चले जाएंगे.
जनार्दन सिंह ने कहा कि राजू सिंह अपहरण केस में कार्तिक सिंह के खिलाफ सबूत नहीं है. एफआईआर में नाम नहीं है. राजू सिंह को जब बरामद किया गया था तो उसने कार्तिक सिंह का नाम नहीं लिया था. दस महीने बाद केस में 164 के बयान में राजू सिंह ने कार्तिक सिंह का नाम लिया था. 164 के बयान को आधार बनाते हुए 2017 में हाई कोर्ट ने कार्तिक सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कहा गया था कि कोर्ट में सरेंडर करें और रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करें लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था. जमानत याचिका खारिज होने के पीछे यह भी एक कारण है.
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कल खारिज हुई थी जमानत याचिका
बता दें कि दानापुर कोर्ट में एडीजे-3 सत्यनारायण शिवहरे की अदालत ने गुरुवार को कार्तिक सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कार्तिक सिंह पर अपहरण का मामला दर्ज है. मामला 2014 का है, जिसमें आरोप है कि कार्तिक समेत 17 लोगों ने बिहटा में राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह का अपहरण किया था. इस मामले में बिहटा थाने में एफआईआर भी दर्ज है. कार्तिक के खिलाफ वारंट भी निकला था. वकील जनार्दन राय अनंत सिंह और उनके भाई दिलीप सिंह के भी वकील रह चुके हैं. चारा घोटाला मामले में लालू यादव के भी वकील थे.
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