(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Modi Surname Case: राहुल गांधी की सजा पर रोक पर RJD सांसद मनोज झा बोले- 'SC के फैसले से ये तो साबित हुआ कि...'
RJD Statement: मोदी सरनेम विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर फैसले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने शुक्रवार को बयान दिया. वहीं, इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा.
पटना: उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. वहीं, आरजेडी राज्यसभा सदस्य मनोज झा (Manoj Jha) ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले से साबित हुआ कि राहुल गांधी को संसद से दूर रखने की जो कोशिश की गई अगर यह सफल होता तो कई राज्यों में अन्य नेताओं के साथ भी इसे दोहराया जाता. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक संदेश गया है. उम्मीद है कि जल्द राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी.
'आने वाले दिनों अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है'
मनोज झा ने कहा कि आने वाले दिनों अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है, वो अपनी बात संसद में प्रखर रूप से रख सकेंगे. बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी.
उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी
बता दें कि गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?’ शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
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