...तो इसलिए दी गई थी CMO बिहार को उड़ाने की धमकी? मोहम्मद जाहिद की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा
Bihar News: धमकी भरा ईमेल भेजने वाले अभियुक्त के पास से पुलिस ने उस मोबाइल को भी जब्त किया है जिससे मेल किया गया था. ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे कोलकाता से पटना लाया जाएगा.
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Patna News: मुख्यमंत्री कार्यालय बिहार को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम मोहम्मद जाहिद है जो बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है. उसकी उम्र 51 साल है. इस मामले में गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि वह किसी और को फंसाना चाहता था. इसलिए उसने ऐसा काम किया है. इस मामले में बीते सोमवार (05 अगस्त) को सचिवालय एसडीपीओ 1 सुशील कुमार ने बड़ी जानकारी दी.
सुशील कुमार ने कहा कि ईमेल में तीन फोन नंबर दिए गए थे. उन तीनों फोन नंबर के धारकों को बुलाकर पूछताछ की गई. पूछताछ में यह पाया गया कि इन लोगों ने धमकी भरा ईमेल नहीं भेजा है. ये तीनों जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे थे उसकी एफएसएल टीम ने जांच की तो इनकी संलिप्तता नहीं पाई गई. आगे तकनीकी अनुसंधान से यह पाया गया कि ईमेल भेजने वाले व्यक्ति का नाम मोहम्मद जाहिद है. वह बेगूसराय का रहने वाला है. कोलकाता में रहता है. मोहम्मद जाहिद ने इन तीनों व्यक्ति को फंसाने के लिए धमकी भरा ईमेल बिहार सीएमओ को भेजा था.
ट्रांजिट रिमांड लेकर लाया जाएगा पटना
हालांकि अभी पुलिस ने यह नहीं बताया है कि मोहम्मद जाहिद इन तीनों को क्यों फंसाना चाहता था और इनसे उसके क्या रिश्ते हैं. धमकी भरा ईमेल भेजने वाले अभियुक्त के पास से पुलिस ने उस मोबाइल को भी जब्त किया है जिससे मेल किया गया था. बताया गया कि मोहम्मद जाहिद कोलकाता में खैनी, बीड़ी, पान की दुकान चलाता है. पटना पुलिस उसे कोलकाता कोर्ट में पेश करेगी और वहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पटना पहुंचेगी.
16 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी. अलकायदा ग्रुप के नाम से धमकी भरा मेल आया था. कहा गया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा. बिहार की स्पेशल पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है. इसे हल्के में लेने की कोशिश न करें. achw700@gmail.com आईडी से मेल भेजा गया था. इसके बाद इस मामले में पटना के सचिवालय थाने में दो अगस्त को सचिवालय थानाध्यक्ष संजीव कुमार के बयान पर केस दर्ज किया गया. अज्ञात के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 351 (4), (3) और 66 (एफ) आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.
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