Motor Vehicle Act: हेलमेट, लाइसेंस या सीट बेल्ट पर लगने वाला फाइन बदल गया? बिहार पुलिस ने दूर किया कंफ्यूजन
Bihar News: बिहार पुलिस ने मंगलवार को ट्वीट कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है. बताया है कि कौन सी गलती किस धारा में आती है. पढ़िए पूरी खबर.
पटना: आप सड़क पर अपने वाहन के साथ चलते हैं तो कई बार पुलिस चेकिंग के लिए पकड़ लेती है. कई बार लोग कुछ पैसे देकर छूट जाते हैं तो कई बार फाइन ही देना पड़ता है. बिहार में मोटर वाहन अधिनियम के तहत किस चीज के लिए कितना फाइन है क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो फिर पढ़ें अपने काम की ये खबर. हाल-फिलहाल में फाइन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बिहार पुलिस ने मंगलवार को ट्वीट कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है.
अक्सर कई बार लोग बिना हेलमेट के बाइक से घूमने निकल जाते हैं. कई बार युवा शौक से भी नहीं पहनते हैं तो उन्हें फाइन देना पड़ता है. कभी कार में लोग गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं. ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम यह जान लें कि हमे इन सब के लिए कितना फाइन देना पड़ता है. बिहार पुलिस ने ट्वीट कर इसके बारे में बताया है. यह भी बताया है कि कौन सी गलती किस धारा में आती है. यह जानकारी आपको भी होनी चाहिए.
नीचे देखें धारा और उसके अनुसार लगने वाला फाइन
धारा– 181- बिना लाइसेंस ड्राइविंग- 5000
धारा– 185- शराब पीकर गाड़ी चलाना- 10,000
धारा– 189- स्पीडिंग/रेसिंग- 5000
धारा– 194बी- सीट बेल्ट- 1000
धारा- 194डी- बिना हेलमेट- 1000
धारा- 199- किशोरों के द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 एवं तील साल का कारावास (अभिभावक या वाहन मालिक को)
नियमों का हमेशा करें पालन
यह जानकारी मंगलवार को बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल से शेयर कर दी गई है. इसके तहत आप जान सकते हैं कि अगर कभी आपको फाइन देना पड़ा तो किस चीज के लिए कितना फाइन है आप जान सकते हैं. बिहार पुलिस ने ट्वीट के माध्यम से अपील भी की है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का हमेशा पालन करें.
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