Mukhyamantri Udyami Yojana: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आज से आवेदन शुरू, ऐसे मिलेंगे 10 लाख, फटाफट करें अप्लाई
Mukhyamantri Udyami Yojana 2024: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत 2016 में की थी. आज से आवेदन शुरू होगा और इसके लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
Mukhyamantri Udyami Yojana News: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार करने और उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये दे रही है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आज सोमवार (01 जुलाई) से आवेदन शुरू हो गया है. विभाग की वेबसाइट https://udyai.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन ऑनलाइन करना होगा. इसके लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई है.
इस योजना के तहत पांच लाख रुपये आसान ब्याज के साथ सात वर्षों में जमा करना होगा जबकि पांच लाख का अनुदान राज्य सरकार दे रही है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के आवेदन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर अपने काम की इस पूरी खबर को ध्यान से पढ़ लें. उद्योग विभाग के अनुसार 31 जुलाई के बाद फिर से आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा. बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत 2016 में की थी.
लगभग 9200 लाभुकों का किया जाना है चयन
जानकारी के अनुसार, इस बार लगभग 9200 लाभुकों का चयन किया जाना है, इनमें 1200 का अल्पसंख्यक योजना के तहत चयन होगा जबकि 8000 अन्य लोगों का चयन किया जाएगा. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदकों का फॉर्म लिया जाएगा.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात देखें
उद्यमी योजना का लाभ लेना है तो लाभुकों को आयु सत्यापन दस्तावेज (मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (स्थानीय कार्यालय द्वारा जारी), बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक/पासबुक, हस्ताक्षर फोटो, दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो), इसके साथ ही आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए.
इसमें किसी भी समुदाय के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदकों के पास कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होना अनिवार्य है. आवेदक के पास एक व्यक्तिगत चालू खाता या फर्म के नाम पर एक चालू खाता होना चाहिए. स्वीकृत राशि आरटीजीएस के माध्यम से भेज दी जाएगी. चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए. आवेदकों को अपनी खुद की फर्म या कंपनी स्थापित और पंजीकृत करनी होगी.
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