Bihar News: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषिण पटेल के खिलाफ में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को वारंट जारी किया है. बता दें जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के बाद अब वारंट जारी किया गया है. मुजफ्फरपुर के विशेष अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है. कंप्लेन केस की सुनवाई के दौरान में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. इस पर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है.


कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं पूर्व मंत्री वृषण पटेल 


बता दें कि आरोपी पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के 12 जून को हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था. 6 जुलाई को भी वो कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए. लिहाजा दूसरा जमानती वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को पेश होने का आदेश कोर्ट ने दिया है. पूर्व मंत्री के खिलाफ में धारा- 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और पॉक्सो की धारा 4, 6 के तहत में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में अब कोर्ट ने वारंट जारी किया है जिसके बाद अब पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता वृषिण पटेल की मुश्किलें बढ गई हैं.


पीड़िता की अधिवक्ता ने दी पूरी जानकारी


पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति सिंह ने बताया ने कोर्ट में जो शियाकत दायर की गई है उसमें बताया गया कि पूर्व मंत्री पीड़िता के गांव जनसभा करने गए थे. जहां कई अन्य लड़कियों के साथ पीड़िता ने जाकर उनसे मिली थी. उसने पूर्व मंत्री से कहा कि आप लोग सिर्फ चुनावी वादा करते हैं तो कोई रोजगार नहीं देते हैं. तब पूर्व मंत्री ने कहा कि कागज पर अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता लिख कर दो और पटना आकर हमसे मिलो. पीड़िता ने नाम पता और नंबर लिखकर अभियुक्त को दे दिया. इसके बाद वह वापस घर लौट गई. पटना में आकर मिलने को कहा गया था.  


फोन कर पटना के बोरिंग रोड पीड़िता पहुंची तो सड़क किनारे पहले से ही गाड़ी लगी थी. पूर्व मंत्री ने कहा कि गाड़ी लगी है, उसमें बैठ जाओ. पीड़िता जब उस गाड़ी में बैठी तो वह एक बड़े अपार्टमेंट के पास जाकर रुकी और पीड़िता को ऊपर ले जाया गया. जहां हवस का शिकार बनाया गया. उसके बाद से लगातार शारीरिक शोषण करने लगे और जब भी वह विरोध की तो अभियुक्त ब्लैकमेल करने लगते थे और अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाया. अभियुक्त ने धमकी देते हुए कहा कि उसकी बात नहीं मानने पर वीडियो वायरल कर दिया जाएगा. जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष वीडियो क्लिप और एक व्यक्ति से अभियुक्त का कॉल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर पेश कर दिया. इसके बाद इस मामले में अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है.


पॉस्को कोर्ट 2 के पीपी का आया बयान


वहीं, पॉस्को कोर्ट 2 के पीपी अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ में कोर्ट में पेश नहीं होने पर समन जारी हुआ है और अब वारंट जारी किया गया है. अब इस मामले में कोर्ट ने 31 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा है. हालांकि यह वारंट बेलेबल है. मामला नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण से जुड़ा हुआ है.


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