Nalanda News: नालंदा वासियों को राहत, शाम 5 बजे तक खोल सकेंगे दुकान, जानिए कोचिंग और स्कूलों को लेकर क्या है अपडेट
Nalanda Violence: रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा की घटना के बाद शहर में प्रशासन के द्वारा कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी. अब धीरे-धीरे नालंदा वासियों को छूट मिल रही है.
नालंदा: बिहार शरीफ हिंसक झड़प (Nalanda Violence) की घटना के बाद पिछले शुक्रवार को ही शहर में धारा 144 लागू की गई थी. हिंसा के बाद शहर में पूरी से तरह दुकान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान को भी बंद कर दिया गया था. कुछ दिन पहले जिला प्रशासन के द्वारा दुकान खोलने के लिए समय का निर्धारण किया गया था. इसके लिए सुबह से लेकर शाम तीन बजे तक निर्धारित किया गया था. वहीं, समय को लेकर अब नया अपडेट आया है. सोमवार से शहर की सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह छह बजे से संध्या पांच बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है.
अभी भी लागू है धारा 144
जिला प्रशासन के द्वारा शहरवासियों को बड़ी राहत दी गई है. रविवार को एक बैठक के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया. सोमवार से अब दुकानों के साथ-साथ बिहार शरीफ शहरी क्षेत्र के सभी विद्यालय, महाविद्यालयों में पठन पाठन कार्य अपराह्न 4 बजे तक मान्य होगा. सभी कोचिंग संस्थान, ट्यूशन सेंटर फिलहाल अगले आदेश तक बन्द ही रहेंगे. वहीं, जिला प्रशासन के द्वारा यह भी बताया गया है कि शहर में अब भी धारा 144 लागू है. बता दें कि शनिवार को इंटरनेट सेवा को शहर में बहाल कर दिया गया था.
प्रशासन द्वारा दिया गया निर्देश
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में शहर के हरदेव भवन सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा शहर की वर्तमान स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण सलाह दी गई. बिहार शरीफ शहर की दुकानों को खोलने की समय सीमा को बढ़ाने और विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य शरू करने की अनुमति को लेकर भी सदस्यों द्वारा चर्चा की गई. वहीं, प्रशासन के द्वारा सभी अभिभावकों से अपने बच्चों की गतिविधियों, विशेष रूप से सोशल मीडिया गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने का दिशा निर्देश दिया गया.
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