Bihar News: 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू नेता रिशु कुमार पर नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर के पहल पर सीसीए एक्ट लगाया गया था. जिस समय यह सीसीए एक्ट लगा था उस समय जिले के करायपशुराय थाना में वह हजारी लगाने जाते थे. सीसीए एक्ट लगाया जाने के बाद जेडीयू नेता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद पीड़ित के चेहरे पर खुशी दिख रही है. हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद जेडीयू नेता रिशु कुमार को बड़ी राहत देते हुए उनपर लगाए गए सीसीए को निरस्त कर दिया है.
इतना ही नहीं, इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में डीएम को आदेश दिया है कि पीड़ित रिशु कुमार को पांच हजार रुपये का भुगतान करें क्योंकि डीएम ने न तो पीड़ित की बात की सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया और न ही बीसीसी एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया था.
जेडीयू नेता के खिलाफ सिर्फ दिया गया था सनहा
बताया जाता है कि जेडीयू नेता के ऊपर तीन सनहा ही है. इस पर कोई मामला दर्ज नहीं था, लेकिन डीएम ने तीन सनहा के आधार पर ही रिशु कुमार पर बिना उचित सुनवाई के अवसर दिए सीसीए लगा दिया था. जिसे हाई कोर्ट ने गलत करार दिया है और डीएम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है.
हाई कोर्ट के आदेश पर क्या बोले जेडीयू नेता?
पीड़ित रिशु कुमार से इस मामले पर जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीएम ने दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके ऊपर बिना कोई अपराध के ही मात्र जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की वजह से सीसीए लगा दिया गया था. जिससे हमारी मान-सम्मान को ठेस पहुंची थी. अब हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं.
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