नालंदा: बिहार के नालंदा जिला में सरपंच को पीटने का मामला सामने आया है. घटना जिले के दीपनगर थाना के नवीनगर गांव की है, जहां रविवार को बदमाशों ने पचौड़ी पंचायत के सरपंच को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. लाठी से पिटाने की वजह से सरपंच विनोद प्रसाद जख्मी हो गए. ऐसे में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना के संबंध में जख्मी सरपंच ने बताया कि गांव में शराब धंधेबाज नशे में धुत्त थे.
पीड़ित की मानें तो उन्होंने धंधेबाजों को कहा कि गांव में शराब की बिक्री करोगे तो जेल जाओगे. इसूी बात से धंधेबाज आक्रोशित हो गए और लाठी से उनपर हमला कर दिया. आरोप है कि गांव भर में दौड़ा-दौड़ाकर उनकी पिटाई की गई. पीड़ित ने इस मामले में थाने में आवेदन दिया है. इस संबंध में दीपनगर थानाध्यक्ष मो. मुश्ताक अहमद ने बताया कि सौतेले भाई से मारपीट हुई है. दो दिनों से सरपंच का सौतेले भाई से झगड़ा हो रहा था. जांचोपरांत पुलिस कार्रवाई होगी.
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जानें- सरपंच की शक्तियां
बता दें कि सरपंच को पंचायती राज व्यवस्था के तहत तीन बड़े अधिकार दिए गए हैं. सरपंच को ग्रामसभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने का अधिकार मिला हुआ है. इसके अलावा ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी सरपंच के पास होती हैं. वहीं, ग्राम पंचायत के अधीन कर्मचारियों के कार्यों पर भी प्रशासकीय देखरेख और नियन्त्रण रखने की शक्ति सरपंच के पास है.
ये हैं सरपंच की जिम्मेवारियां
गांव में सड़कों का रखरखाव, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई के साधन की व्यवस्था, दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रखरखाव करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल का मैदान और खेल को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था समेत अन्य कार्य सरपंच की जिम्मेवारियां है.
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