नालंदा: बिहारशरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान 31 मार्च को हुई हिंसक (Nalanda Violence) घटना के बाद से पूरे शहर में धारा 144 लागू है. इसके साथ ही कई पाबंदियां लगा दी गई थी. जिला प्रशासन अब शहरवासियों को धीरे-धीरे छूट दे रहा है. ईद पर्व (Eid festival) को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर वासियों को बड़ी राहत दी है. प्रशासन ने शुक्रवार को एक लेटर जारी कर बताया कि 21 अप्रैल से सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक सभी प्रकार के दुकान, प्रतिष्ठान, जिम, पार्क और सिनेमा हॉल को खोले जा सकेंगे. वहीं, अभी शहर में धारा 144 लागू रहेगी.
सोशल मीडिया पर है नजर
शहरवासियों को फिर एक बड़ी राहत दी गई है, फिलहाल शहर में धारा 144 लागू रहेगी, लेकिन ईद पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर वासियों को थोड़ी छूट दी है. वहीं, जिला प्रशासन ने ये भी बताया है कि शहर में किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस, धरना प्रदर्शन नहीं निकाल सकते हैं. किसी भी प्रकार के बैनर, पोस्टर भड़काऊ पोस्टर आदि शहर में प्रकाशन नहीं कर सकते हैं. वहीं, जिला प्रशासन व्हाट्सएप एसएमएस पर भी नजर बनाए हुए हैं. जिला प्रशासन लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है.
शांति समिति की हुई थी बैठक
जिला प्रशासन ने गुरुवार को बिहारशरीफ में शांति समिति की बैठक आयोजित की थी. शांति समिति की बैठक में शहर के वार्ड पार्षद के साथ-साथ जिला प्रशासन के पदाधिकारी शामिल हुए थे. वहीं, वार्ड पार्षदों के द्वारा सुझाव दिया गया था कि शहर में बिल्कुल शांति वातावरण बना हुआ है, अब शहर में बाजार खुलने की समय सीमा बढ़ा दी जाए. ईद पर्व के मौके पर बाजार में काफी रौनक रहती है. वार्ड पार्षदों की मांग पर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है.
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