पटनाः आठ साल पहले बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान (Gandhi Maidan) में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली (Hunkar Rally) में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. इस मामले में सोमवार को एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने चार आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है जबकि दो आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. वहीं, एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अन्य दो आतंकियों को दस साल कैद की सजा दी गई है. एक आतंकी को सात साल की सजा सुनाई गई.


आज सभी 9 आतंकियों को पटना के बेउर जेल से एनआईए की कोर्ट में सुबह पहुंचाया गया था. इसके पहले बम ब्लास्ट के मामले में मामला एनआईए (NIA) कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा कर दिया था. हैदर अली, नुमान अंसारी, मजीबुल्लाह, उमर सिद्दिकी, फिरोज असलम, इम्तियाज आलम सहित नौ को सजा सुनाने के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी. इस मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की सुनवाई हो चुकी है.


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गांधी मैदान में कब हुआ था ब्लास्ट?


गौरतलब हो कि गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में 27 अक्टूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद 31 अक्टूबर, 2013 को एनआईए ने केस संभाला और एक नवंबर को दिल्ली एनआईए थाने में इसकी फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई. इसमें नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. उनमें एक की मौत इलाज के दौरान ही हो गई थी. वहीं जुवेनाइल बोर्ड द्वारा नाबालिग आरोपित को पहले ही तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है.


पांच को अन्‍य मामले में पहले ही हो चुकी उम्रकैद


पांच आतंकियों को अन्‍य मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है. इनमें इम्तियाज, उमेर, अजहर, मोजिबुल्लाह और हैदर का नाम शामिल है. इन्हें बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.


पटना जंक्शन पर भी हुआ था एक ब्लास्ट


बता दें कि पटना में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी. उस समय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी  की ओर से राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे. उस रैली के अलावा एक धमाका पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर भी हुआ था. छह लोग मारे गए थे जबकि 80 से अधिक लोग जख्मी हुए थे.



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