Nawada News: नवादा में 125 घरों को तोड़ने का काम शुरू, पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई, 30 साल से था कब्जा
Bulldozer Run on Illegal Construction: नवादा के रजौली प्रखंड के हरदिया में गुरुवार को 125 घरों को तोड़ने का काम शुरू हुआ. 15 अक्तूबर तक अतिक्रमण हटा देना है.
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नवादा: पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के निर्देश पर नवादा जिले के रजौली प्रखंड के हरदिया में गुरुवार को 125 घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया. हरदिया सेक्टर ए, बी और सी में 30 वर्षों से सिंचाई विभाग की भूमि पर घर बनाकर रह रहे इन परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है. विभाग के अवर प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक तिवारी, सीओ अनिल कुमार, रजौली थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी भारी संख्या में पुलिस बल और बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे. बल पूर्वक घर से लोगों को निकालते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कराया गया.
सीओ ने बताया कि हाई कोर्ट से निर्देश है कि सिंचाई विभाग की भूमि पर 125 परिवार घर बनाकर रह रहे हैं. अतिक्रमण किया गया है जिसे तीन दिनों में खाली कराना है. 15 अक्टूबर तक सभी घरों को खाली कराकर अतिक्रमण मुक्त कर देना है. इधर, इस दौरान प्रशासन और संबंधित परिवार के लोगों के बीच झड़प भी हुई. हालांकि भारी संख्या में तैनात पुलिस जवानों ने स्थिति को नियंत्रित किया.
30 साल से रह रहे थे लोग
ग्रामीणों ने बताया कि वे लोग 30 वर्षों से रह रहे हैं. इन्हें वास्तविक पर्चा सिंचाई विभाग द्वारा मिला था. उसी समय से यहां वे लोग घर बनाकर रह रहे हैं. फुलवरिया डैम (जलाशय) बनाने के समय उन लोगों को अपने मूल स्थान से हटाया गया था. अब यहां से भी हटाया जा रहा है. ऐसे में अब वे लोग पूरे परिवार के साथ कहां जाएं?
सिंचाई विभाग ने क्या कहा?
सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने कहा कि इन लोगों को जिस जगह पर बसने के लिए पर्चा दिया गया था उस जगह पर घर नहीं बना कर बल्कि दूसरे जगह पर घर बनाकर रहे हैं. 125 लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्चा भी नहीं मिला है और जमीन को अतिक्रमण कर घर बनाया गया है. पूर्व में भी इन लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था.
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