पटना: बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को कुल नौ एजेंडों पर निर्णय लिए गए. इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन में बताया कि कृषि विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और पटना हाईकोर्ट में कुछ पदों पर नियुक्ति सहित संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. विधि विभाग के अन्तर्गत पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में अनुवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक (अनुवाद) के एक पद एवं उपनिबंधक (अनुवाद) के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. साथ ही उच्च न्यायालय की स्थापना में स्टाफ कार चालक (बेसिक ग्रेड) के 27 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.


'किसानों को लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी'


सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि कृषि विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में अनियमित मॉनसून, बाढ़, सूखे अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में खरीफ 2023 में आकस्मिक फसल योजना अन्तर्गत बीज वितरण हेतु पचास करोड़ रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई. तदनुसार अनियमित मॉनसून, सूखा, बाढ़ की स्थिति में अनाच्छादित रकबा को आच्छादित करने हेतु आकस्मिक फसल योजना से इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकेगा तथा किसानों का वैकल्पिक फसल उत्पादित होगा, जिससे किसानों को लाभ होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी. 


पर्यावरण विभाग को लेकर लिए गए ये निर्णय


डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई. तदनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत 'काष्ठ आधारित उद्योग' के आलोक में गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में आरा मिलों की संख्या-1919 से बढ़ाकर 3200 तथा विनियर मिल की संख्या-177 से बढ़ाकर कम्पोजिट ईकाई की संख्या 450 करने का निर्णय लिया गया है. आरा मिलों तथा कम्पोजिट ईकाईयों की संख्या का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाएगा और इनकी वरीयता सूची तैयार करने एवं इसके प्रकाशन की प्रक्रिया का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा.


वित्तीय प्रशासन सेवा में होगी नियुक्ति


कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग के अन्तर्गत अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत् बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा का संयुक्त निदेशक (वेतन स्तर-13) का 02 पद एवं उप निदेशक (वेतन स्तर-12) का  चार पद अर्थात कुल 06 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. गृह विभाग के अन्तर्गत बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल कार्यरत बल 3566 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिये विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही विधि विभाग के ही तहत माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में जमादार के वर्तमान 77 पदों को वेतनस्तर-2 में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई.


अरवल में शिक्षा विभाग को मिला जमीन


वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अरवल जिलान्तर्गत करपी अंचल के मौजा-बेलखारा में 5.01 एकड़ बिहार सरकार की भूमि डिग्री महाविद्यालय स्थापना हेतु शिक्षा विभाग को अन्तर्विभागीय निशुल्क और स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा बैठक में वित्त विभाग के अन्तर्गत राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों-दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुनर्पूंजीकरण हेतु वर्ष 2022-23 के बकाया राशि 84.87 करोड़ रुपए का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उपबंध किए जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति दी गई.


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