पटना: बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 ((Bihar Crime Control Bill 2024) विधानसभा सदन (Bihar Assembly) में गुरुवार को पेश हुआ. यह विधेयक पारित हो गया. बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, बालू-जमीन-शराब माफिया राज को खत्म करने के लिए बिहार सरकार यह सख्त कानून लाई है. मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में ही इस नए कानून के प्रारूप को मंजूरी मिल गई थी. बिहार विधानमंडल के मौजूदा सत्र में आज इसे बिल के रूप में सदन में पेश किया गया. जो पारित हो गया.


इस कानून को यूपी के गैंगस्टर एक्ट की तरह ही माना जा रहा है


अपराध, भ्रष्टाचार, माफियाओं पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए यह कदम उठाया गया है. बिहार अपराध नियंत्रण 2024 कानून को यूपी के गैंगस्टर एक्ट की तरह ही माना जा रहा है. भ्रष्टाचार से जुड़े जिन मामलों को संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता था. इस कानून में उन मामलों को गंभीर मानते हुए उस पर सख्त सजा का प्रावधान रहेगा. सरकारी राशि में गड़बड़ी, सरकारी पैसों का बंदरबांट करने वालों के लिए भी इस कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है.


एक्शन के मूड में हैं सीएम नीतीश कुमार


बता दें कि बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद से नीतीश कुमार एक्शन के मूड में है. क्राइम, करप्शन के मुद्दे पर बिलकुल समझौता करने के मूड में नहीं हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की गई थी. इस बैठक में भ्रष्टाचार और माफिया राज पर सख्त कार्रवाई करने के लिए लाए जाने वाले कानून के प्रारूप को स्वीकृति दी गई. बैठक में कुल पांच प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी. वहीं, इस कानून के बाद पुलिस की शक्तियां बढ़ेंगी और अपराधियों पर लगाम लगेगा.


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