Nitish Kumar Cabinet: राज्य न्यायिक सेवा में भी मिलेगा आरक्षण, बिहार कैबिनेट में 14 एजेंडों पर लगी मुहर
Nitish Cabinet Meeting: कैबिनेट में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर के लिए चार करोड़ 25 लाख की मंजूरी मिली है. 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सह आवास भवन का निर्माण होगा. पढ़िए पूरी खबर.
पटना: बिहार में जातिगत गणना आने के बाद सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने मंगलवार (3 अक्टूबर) को बड़ा फैसला लिया है. जेनरल कैटेगरी से आने वाले लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. नीतीश कैबनिट में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. इनमें सबसे प्रमुख यह है कि अब उच्च न्यायिक सेवा में भी आरक्षण दिया जाएगा.
बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियामवली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन पर मुहर लगी है. बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. इसके जरिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 10 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा.
पशु एवं मत्स्य विभाग के होंगे कायाकल्प, बनेंगे 100 पशु चिकित्सालय और आवास
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से पशु चिकित्सालय एवं आवास के लिए नए भवन के निर्माण कराया जाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके आलोक में वर्ष 2023-24 के तहत 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सह आवास भवन के निर्माण के लिए एक अरब सात करोड़ 69 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा दी गई है. इससे पूरे बिहार में 100 पशु चिकित्सालय बनेंगे. इसके साथ ही पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने 17 जिलों के लिए जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण के लिए दो अरब 25 करोड़ 597 हजार रुपये की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा प्रदान की गई है.
तीन विभागों में 81 पदों का सृजन
बैठक में तीन विभागों में 81 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है. इनमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में अनुबंध के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 30 पदों की सृजन की स्वीकृति मिली है. विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 16 अतिरिक्त पदों का स्वीकृति प्रदान की गई है. हालांकि पहले से प्रस्तावित तीन पदों को भी लागू करने के आदेश दिए गए हैं. परिवहन विभाग में न्यायाधिकरण नियमावली 2023 के लिए मोटर वाहन दुर्घटना दावा का गठन किया जाना है जिसके लिए न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष पद के लिए सात पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के लिए 7 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 7 पद, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 7 पद एवं आशुलिपिक के लिए 7 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
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