पटना: बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet Meeting) की बैठक में मंगलवार (4 जुलाई) को आठ एजेंडों पर मुहर लगी है. राज्य सरकार ने न्यायालय में सभी सरकारी वकीलों की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया है. राज्य स्तर के मामलों पर सरकारी वकील की नियुक्ति के लिए महाधिवक्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा. इस कमेटी में लॉ सेक्रेटरी, विधि विभाग के सचिव शामिल होंगे. सभी सरकारी वकीलों की लिस्ट होगी और कमेटी में चयन किया जाएगा कि वह वकील क्या कार्य करेंगे. प्राइवेट केस लड़ सकेंगे या नहीं यह सब निर्णय कमेटी के द्वारा लिया जाएगा. इसकी अंतिम स्वीकृति कानून मंत्री देंगे. जिला स्तर के मामलों के लिए वकीलों की नियुक्ति डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा की जाएगी.


राज्य सरकार ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले मेडिकल छात्रों पर भी ध्यान दिया है. कोविड-19 में विदेशों में पढ़ाई करने वाले मेडिकल छात्र जो अपने घर आ चुके हैं या यूक्रेन युद्ध के कारण आकस्मिक परिस्थितियों में लौटे हैं उनके लिए राज्य सरकार ने इंटर्नशिप की सुविधा दी है. इंटर्नशिप के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी. उन छात्रों को भी अन्य छात्रों की तरह छात्रवृत्ति दी जाएगी.


भवन निर्माण और वित्त विभाग में 13 पदों का सृजन


इसके अलावा भवन निर्माण विभाग और वित्त विभाग में 13 पदों के सृजन की अनुमति मिली है. भवन निर्माण विभाग में विभिन्न श्रेणी के कुल पांच पदों के सृजन और विभाग में 53 पदों को विलोपित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. वित्त विभाग के राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक के लिए आठ पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है.


राज्य सरकार ने एक बार फिर बिहार बायोगैस को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है. बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है. इसमें बायोगैस को एक बार फिर नए ढंग से विस्तार करने पर मुहर लगाई गई है. बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन के लिए 59 इकाइयों को प्रथम चरण में स्वीकृति दी है. इसमें प्रस्तावित निवेश की राशि 311.63  करोड़ रुपया है.


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