Nitish Cabinet: लोकसभा चुनाव की तैयारी और 8 सेंट्रल जेलों में साइकोलॉजिस्ट की बहाली पर फैसला, कैबिनेट में 14 एजेंडों पर मुहर
Nitish Kumar Cabinet: बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन को मंजूरी दी गई है. आठ केंद्रीय काराओं में मनोचिकित्सक के आठ पद सृजन को पास कर दिया गया है.
पटना: सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार (10 अक्टूबर) को पटना सचिवालय में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसके पहले तीन अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी. पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में भी 14 एजेंडों पर मुहर लगी थी. पढ़िए आज के एजेंडों की महत्वपूर्ण बातें.
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकों के मुद्रण पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम सरस्वती प्रेस को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है. बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन को मंजूरी दी गई है. चुनाव कर्मी और सुरक्षाकर्मी के निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान को स्वीकृति मिली है.
नीतीश सरकार ने धान अधिप्राप्ति कार्य में लगे हुए सहकारी संस्था जैसे पैक्स और व्यापार मंडलों को सीएमआर (चावल) की आपूर्ति के आधार पर पूर्व से देय प्रबंधकीय अनुदान की राशि को खरीफ विपणन मौसम 2022-23 से ₹10 प्रति क्विंटल से बढ़कर प्रोत्साहन स्वरूप 30 जून तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर ₹30 प्रति क्विंटल के रूप में देगी. वहीं 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर ₹25 प्रति क्विंटल और इस इसके बाद आपूर्ति करने पर ₹20 प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की राशि की भुगतान करेगी.
आठ सेंट्रल जेलों में होगी साइकोलॉजिस्ट की बहाली
जेलों में बंद मानसिक बीमार कैदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा देने के लिए आठ केंद्रीय काराओं में मनोचिकित्सक के आठ पद सृजन को पास कर दिया गया है. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम को स्वीकृति दी गई है. कैबिनेट बैठक में जल संसाधन विभाग के सात सिंचाई अंचल पदाधिकारी का बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन की स्वीकृति दी गई.
सरकार द्वारा राज्य के मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक सिविल विमानन निदेशालय कैप्टन शिव प्रकाश को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है. उनके रिटायरमेंट की तिथि 31 अक्टूबर 2023 के बाद इस पद पर संविदा के आधार पर अगले 1 वर्ष या नियमित पदस्थापन नियोजन होने तक नियोजन करने की मंजूरी दी गई.
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