पटना: नई शिक्षक बहाली नियमावली नीतीश कैबिनेट से पास हो चुकी है लेकिन इसका विरोध भी जारी है. वहीं इस विरोध और भविष्य में होने वाले आंदोलन से पहले ही नीतीश सरकार ने फरमान जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी है. कहा गया है कि अगर कोई भी शिक्षक आने वाले दिनों में नई नियुक्ति नियमावली का विरोध करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. राज्य शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं.


सबसे पहले जान लीजिए ऑर्डर में क्या है


शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार (16 मई) को पत्र जारी किया है. इसमें उन्होंने कहा है कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के जरिए पता चला है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे. ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी शिक्षक या सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन या सरकार विरोधी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.


कैबिनेट से मुहर लगने के बाद से हो रहा विरोध


इस पत्र को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया है. बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने जब से नई शिक्षक बहाली नियमावली पर मुहर लगाई है उसके बाद से ही नियोजित शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है. माना जा रहा है कि सरकार के इस फरमान के बाद शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन शिक्षक नहीं कर पाएंगे. अगर प्रदर्शन करते भी हैं तो उनपर कार्रवाई हो सकती है.


दरअसल कैबिनेट से नई नियमावली पास होने के बाद अब शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर होगी. वहीं नियोजित शिक्षकों का कहना है कि जब वे पहले से परीक्षा पास कर चुके हैं तो फिर से परीक्षा क्यों देंगे?


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