पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्य के सभी सरकारी विभागों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंगलवार (21 नवंबर) को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. एक अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में बैठक कर नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को नए आरक्षण प्रावधानों को पूर्णतः लागू करने को कहा है.


बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना कराई गई. जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक किया गया. दोनों सदनों से यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराया गया और इसका गजट प्रकाशित हो चुका है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग इसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करें, जिससे लोगों को इसका तेजी से लाभ मिले.


'सभी जाति और सभी वर्गों के हित में हो रहा काम'


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की भी गणना कराई गई है, जिसके आधार पर तय किया गया है कि प्रत्येक गरीब परिवार को दो लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन क्रय के लिए एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में सरकार में आने के बाद से राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए न्याय के साथ विकास का कार्य कर रही है. सभी जाति एवं सभी वर्गों के हित के लिए सरकार लगातार काम कर रही है.


हर हाल में कायम रखें कानून व्यवस्था: सीएम


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है. अधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को हर स्थिति में कायम रखें. जो भी गड़बड़ करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन पर सख्त कार्रवाई करें.


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