Samaaj Sudhar Abhiyan: नीतीश कुमार को याद आई पांच साल पुरानी बात, बोले- गोपालगंज से लीजिए सबक, याद करिए क्या हुआ था
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गड़बड़ करने वाले लोगों को सजा दिलाई जा रही है, इसलिए गड़बड़ करने वालों से बचिए. शराब पीने वाले को समझना चाहिए कि नहीं पीना है.
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने शुक्रवार को गोपालगंज के मिंज स्टेडिय में समाज सुधार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहारवासियों को एक बड़ा संदेश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शराबबंदी कानून लागू की गई, तब सबसे पहले जहरीली शराब पीने से मौतें गोपालगंज में हुईं. खजुरबानी शराबकांड में 21 लोगों की मौतें हुईं, जिनमें दोषियों को फांसी की सजा दिलाई गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोगों की मौत हो गई और बेचने वाले को फांसी की सजा मिली. महिलाएं भी शराब के धंधे में शामिल थीं, जिन्हें उम्रकैद की सजा हुई.
गड़बड़ करने वालों से बचिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ करने वाले लोगों को सजा दिलाई जा रही है, इसलिए गड़बड़ करने वालों से बचिए. शराब पीने वाले को समझना चाहिए कि नहीं पीना है. 'जहरीली शराब पीयोगे तो मरोगे' की स्लोगन का यहां भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया. उन्होंने जीविका दीदियों से शराबबंदी कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही. जीविका दीदियों को शराबबंदी कानून पर सजग और सचेत रहने के लिए फिर से अभियान चलाने की बात कही.
क्या है खजुरबानी शराबकांड
बता दें कि नगर थाने के खजुरबानी मोहल्ले में 15-16 अगस्त, 2016 को जहरीली शराब पीने से रहमान मियां, हरिकिशोर साह, जहरूदीन मियां, मुन्ना साह, राजेश राम, मुन्ना मियां, परमा महतो, मंटू गिरि, दीनानाथ मांझी, शोबराती मियां, रामजी शर्मा, दुर्गेश साह, शशिकांत, उमेश चौहान, झमिंद्र कुमार, विनोद सिह, अनिल राम, रामू राम, मनोज साह, भुटेली शर्मा समेत 19 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि बंधू राम समेत पांच लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवाई थी. इस मामले में गोपालगंज के नगर थाना में कांड संख्या 347/2016 दर्ज किया गया था, जिसमें खजुरबानी में अवैध शराब रखने, बेचने व भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपितों को दोषी पाया था. जबकि एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मौत हो गई थी.
इन्हें मिली है फांसी की सजा
इस मामले फांसी की सजा पानेवालों में नगर थाने के खजुरबानी मोहल्ले के रहनेवाले छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी तथा मुन्ना चौधरी शामिल हैं. जबकि चार महिलाओं को उम्र कैद के साथ 10-10 लाख रुपये आर्थिक जुर्माना लगा है. इनमें खजुरबानी मोहल्ले की रहने वाली लालझरी देवी, कैलासो देवी, रिता देवी तथा इंदू देवी शामिल हैं.
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