Omicron Variant Guidelines Bihar: ओमिक्रोन वैरिएंट को देखते हुए बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया गा है. इस बीच नई गाइडलाइन भी जारी की गई है जो आज से लेकर पांच जनवरी तक लागू रहेगा. आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक के बाद अनलॉक-11 को लेकर यह गाइडलाइन जारी की गई है. इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों और एसपी को प्रोटोकॉल का पालन कराने का निर्देश दिया है. जान लें कि अनलॉक-11 में क्या-क्या सख्ती बरती जाएगी.
स्कूल-कॉलेजों के लिए क्या है निर्देश?
विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, स्कूल पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए सामान्य रूप से खुलेंगे. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी जरूरत के अनुसार उपलब्ध रखा जाएगा. आंगनबाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) खोले जा सकेंगे. शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी. कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका लेने वाले को ही काम करने की अनुमति होगी.
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मास्क और सैनिटाइजर का हर हाल में इस्तेमाल
नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं. दुकानों और प्रतिष्ठानों में सबको हमेशा मास्क पहनना होगा. सभी दुकानें सामान्य रूप से खोली जाएंगी. सैनिटाइजर की व्यवस्था हर हाल में करनी होगी. सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरा बनाना होगा. इसके अलावा दुकानों और प्रतिष्ठानों में केवल वही कर्मचारी काम कर सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है.
धार्मिक स्थलों को लेकर भी अलर्ट जारी
धार्मिक स्थल के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो. साथ ही मंदिर आने वाले श्रद्धालु मास्क भी पहनें. राजगीर में अवस्थित कुंड भी आम लोगों के लिए खुले रहेंगे. कुंड में स्नान के लिए आने वालों की रैपिड एंटिजन से जांच की जाएगी. इसके बाद ही कुंड में नहाने की अनुमति मिलेगी.
हालांकि जांच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों की आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो या जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ली हुई हो. इसके साथ सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी आयोजन के जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी.
50 प्रतिशत के साथ खुलेंगे सिनेमा घर और मॉल
सिनेमा घर और मॉल को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना अनिवार्य है.
शादी के तीन दिन पहले थाने को दें सूचना
शादी के पहले स्थानीय थाने को तीन दिन पहले सूचना देनी होगी. हालांकि यह नियम अभी पहले भी था. वहीं, अंतिम संस्कार के साथ श्राद्ध कर्म भी कोविड प्रोटोकॉल में करना होगा. सार्वजनिक परिवहन में 100 फीसद बैठकर यात्रा कर सकेंगे. अंतरराष्ट्रीय उड़ान के बाद बिहार आने वाले यात्रियों की विशेष रूप से जांच कराई जाएगी. अस्पतालों की व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी.
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