Bihar Night Curfew Guidelines: शादी में सिर्फ 100 लोग हो सकेंगे शामिल, जानें- नाइट कर्फ्यू के दौरान क्या हैं पाबंदियां?
रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा. रात 9 बजे तक ही होम डिलीवरी का संचालन होगा. शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोगों तक जुटान की अनुमति होगी.
पटना: बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसके अलावे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद कर दिया गया है. इसके अलावा, सभी दुकानें अब शाम छह बजे तक ही खुली रखी जा सकेंगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए रविवार को कहा कि पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार को सभी दलों के लोगों से सुझाव और रविवार को जिलाधिकारियों की बैठक में सभी तरह की बातें हो गई हैं. अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. सभी तरह की दवा का इंतजाम किया जाएगा. होम आइसोलेशन में रहने वालों की भी पूरी तरह देखरेख की जाएगी. उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी चिकित्सकों को और स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीना का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा.
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा. रात 9 बजे तक ही होम डिलीवरी का संचालन होगा. सभी दुकानें, मंडी और बाजार अब शाम 7 बजे के बजाय 6 बजे ही बंद हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों को 15 मई का बंद कर दिया गया है. इस दौरान किसी भी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.
नीतीश ने कहा कि शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोगों तक जुटान की अनुमति होगी. कहा कि नगर क्षेत्र और प्रखंड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी क्षेत्र में धारा 144 लगा सकते हैं. उल्लेखनीय है कि शनिवार को राज्यपाल फागू चौहान द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव दिए थे.
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