Pashupati Kumar Paras News: पशुपति कुमार पारस के पास पटना स्थित एक पार्टी का कार्यालय ही बचा था अब वो भी उनके हाथ से चला गया है. इस कार्यालय को एक बार फिर चिराग पासवान (Chirag Paswan) दो देने का आदेश हो गया है. अब कार्यालय बचाने के लिए पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने कोर्ट का शरण लिया है. इस मामले में पटना हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है.


कार्यालय खाली करने के आदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के संरक्षक पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं. पहले तो लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई और अब उनकी पार्टी के कार्यालय के आवंटन को निरस्त कर दिया गया है. बीते सोमवार (8 जुलाई) को ही भवन निर्माण विभाग की ओर से एक पत्र जारी करते हुए इस कार्यालय को चिराग पासवान की पार्टी (एलजेपी रामविलास) को दे दिया गया है. ऐसे में पशुपति पारस की पार्टी हाई कोर्ट पहुंची है.


क्या कह रही पशुपति कुमार पारस की पार्टी?


इस पूरे मामले में आरएलजेपी के मीडिया प्रभारी सह कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा ने मंगलवार (09 जुलाई) को एबीपी बिहार को बताया कि सोमवार (08 जुलाई) को ही हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद बिनु की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई है. आज (मंगलवार) न्यायालय ने इसे स्वीकार भी कर लिया है. इसका टोकन नंबर 14704 है. कोर्ट का जो आदेश होगा हम लोग मानने के लिए तैयार हैं. कहा कि भवन निर्माण विभाग की ओर से कहीं ना कहीं दबाव में आकर इस तरह का लेटर जारी किया गया है.


बता दें कि बीते 13 जून को ही भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भेजकर आरएलजेपी के कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया था. बताया गया था कि पार्टी की ओर से टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है. विभाग ने अधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर पार्टी को इसकी सूचना दी थी. अब इसे चिराग की पार्टी को दे दिया गया है. 13 जुलाई तक आरएलजेपी को कार्यालय खाली करने का वक्त दिया गया है.


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