पटना: होम क्वारंटीन में रह सकेंगे बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीज़, डीएम ने जारी किए दिशानिर्देश
होम क्वारंटीन के दौरान व्यक्ति को 10 दिनों तक किसी हवादार कमरे में अलग रहने और यदि संभव हो तो अलग टॉयलेट का उपयोग करने का निर्देश दिया है.
बिहार: पटना के डीएम कुमार रवि ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए होम आइसोलेशन के दिशानिर्देश जारी किए हैं और प्रोटोकॉल के रूप में इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के वैसे मरीज जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं, वह अपने घर पर क्वारटीन रह सकते हैं. आवश्यक परामर्श के लिए जिला चिकित्सा नियंत्रण कक्ष 0612-2249 964 या राज्य नियंत्रण कक्ष 104 पर संपर्क किया जा सकता है.
होम क्वारंटीन के दौरान व्यक्ति को 10 दिनों तक किसी हवादार कमरे में अलग रहने और यदि संभव हो तो अलग टॉयलेट का उपयोग करने का निर्देश दिया है. अगर एक ही कमरे में रहना पड़े तो अन्य सदस्यों से परस्पर 1-2 मीटर की दूरी बनाए रखें. नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से साफ करते रहने या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने का निर्देश दिया है.
जिलाधिकारी ने कहा है कि अपनी ओर से उपयोग में लाए जाने वाले कमरे, सीलिंग, बेड, टॉयलेट, कपड़े, बर्तन इत्यादि की सफाई खुद करें और हमेशा कीटाणु मुक्त सामग्रियों से कपड़े और घर की सफाई करते रहें. उन्होंने मास्क का अनिवार्य प्रयोग करने को कहा है.
जिलाधिकारी ने कहा है कि होम क्वारंटीन के दौरान अपनी जरूरतों के लिए 40 साल से कम उम्र के लोगों का सहयोग लें. बच्चे, बूढ़े और बीमार लोगों से परस्पर दूरी बनाकर रखें. जिलाधिकारी ने होम क्वारंटीन के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने और घर में भी इधर-उधर नहीं जाने का निर्देश दिया है.
घर में अगर बड़े-बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चे तथा हृदय रोगी, निमोनिया, दम्मा ,मधुमेह ,किडनी, उच्च रक्तचाप आदि के मरीज हैं, तो उनसे बिल्कुल अलग रहें. उन्होंने कहा है कि अपने द्वारा उपयोग किए गए सामग्रियों और कपड़े, बर्तन, मोबाइल इत्यादि किसी दूसरों के साथ साझा नहीं करें और उन्हें ना छूने दें.
होम क्वारंटीन के लिए बनाए गए हैं ये दिशानिर्देश:
होम क्वारंटीन में रहने के दौरान अपने स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करनी होगी.
कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना होगा, ताकि उनके संचित इलाज की व्यवस्था की जा सके.
होम क्वारंटीन सैंपल, कलेक्शन के 10 दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा, बशर्ते उन्हें कोरोना का कोई लक्षण ना हो.
होम क्वारंटीन में रह रहे व्यक्ति को विहित प्रपत्र में एक अंडरटेकिंग भी संबंधित जिला पदाधिकारी को समर्पित करना होगा.
विहित प्रपत्र राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है.
जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि सावधानी ही बचाव है, इसलिए घबराएं नहीं, सतर्क रहें क्योंकि सतर्कता ही बचाव का सर्वोत्तम उपाय है.