पटनाः आरजेडी (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav), मीसा भारती सहित छह लोगों के खिलाफ कोर्ट ने प्राथिमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. पटना सिविल कोर्ट में दायर परिवाद पत्र मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यह आदेश दिया है. इस मामले में एफआईआर (FIR) करने के लिए परिवाद पत्र को कोतवाली थाने भेजा गया है. मामला लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर पांच करोड़ रुपये ठगने का है. तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है.
बताया जाता है कि कांग्रेस नेता व अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के सीजेएम (CJM) की अदालत में पिछले महीने 18 अगस्त को एक परिवाद पत्र दायर किया था. उसमें संजीव कुमार सिंह ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत छह लोगों पर आरोप लगाया है. इसके बाद 16 सितंबर को पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के जरिए कोतवाली थानाध्यक्ष को केस दर्ज करने का आदेश दिया गया.
आरजेडी ने कहा था मिलेगा टिकटः संजीव
बता दें कि कांग्रेस नेता और अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने दायर परिवाद में कहा है कि बीते लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने टिकट देने के नाम पर उनसे पांच करोड़ रुपये लिए. पैसा भी लिया गया और उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया. इसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन उस समय भी नहीं मिला. इसी मामले में अब कोर्ट ने आदेश दिया है. आदेश आने के बाद जिनपर भी आरोप है उनकी ओर से सफाई भी आने लगी है.
यह भी पढ़ें-