Patna Primary Board News: बिहार के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र लिख कर चेतावनी दी गई है. यह मामला शिक्षा विभाग के कोर्ट केस से जुड़ा है. बिहार के मुख्य सचिव या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को यदि कोर्ट में किसी मामले में उपस्थित होना पड़ा तो गड़बड़ करने वाले संबंधित अधिकारी निलंबित होंगे. इस बारे में राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक बी कार्तिकेय धनजी ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिख कर चेतावनी दी है.
उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि यदि किसी भी अधिकारी की वजह से ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उन्हें निलंबित किया जाएगा. इतना ही नहीं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. निदेशक ने सभी अधिकारियों को हर हाल में कानूनी मामलों का समय पर निपटारा तय करने का निर्देश दिया है. साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें ढिलाई हुई तो विभाग इसे गंभीरता से लेगा.
बता दें कि पिछले कुछ वक्त से शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय और जिला अधिकारियों की वजह से उच्चाधिकारियों को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाता है. बीते दिनों मुख्य सचिव को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था इसके पहले विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था.
गंभीरता से मामलों के निपटारे का निर्देश
पत्र के मुताबिक मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और निदेशक के स्तर से उन्हें बार-बार कानूनी मामलों को गंभीरता से निष्पादन का निर्देश दिया जाता रहा है, हाई कोर्ट के मामले में समय पर प्रति शपथ पत्र, कारण पृच्छा दायर करना तय करने को लेकर कहा भी गया. लेकिन यह देखा गया कि उनके स्तर पर सही तथ्य नहीं रखे और कई केस में देरी की गई. इसका परिणाम ये हुआ कि मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा. इसलिए यदि भविष्य में उनकी वजह से ऐसा हुआ तो निलंबन भी होगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.
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