Patna HC: सुब्रत राय को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के मालिक को कल फिजिकली मौजूद रहने को कहा
सुब्रत राय ने बीमारी का हवाला देते हुए पटना हाईकोर्ट से वर्चुअल तरीके से पेश होने की अनुमति मांगी थी, पर उन्हें राहत नहीं मिली और कोर्ट ने कल फिजिकली हाजिर होना का आदेश दिया है.
पटना: सहारा इंडिया (Sahara India) के मालिक सुब्रत राय पर पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उनके द्वारा दायर अंतिरम आवेदन को खारिज कर दिया. निवेशकों को पैसा नहीं लौटाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि कल शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे उन्हें फिजिकली हाजिर होना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि सुब्रत राय अगर फिजिकली नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा.
निवेशकों के वकील प्रत्युष कुमार के अनुसार, जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि सुब्रत राय हाईकोर्ट से बड़े नहीं हैं. आज नहीं आ कर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुब्रत राय को 12 मई यानी गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में फिजिकली पेश होने का आदेश दिया गया था. पर, गुरुवार को सुब्रत राय कोर्ट में हाजिर नहीं हुए.
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'उन्हें कोर्ट आकर देखना चाहिए कि लोग यहां कैसे परेशान हैं'
उनकी तरफ से वकील ने अंतरिम आवेदन जमा किया. इसपर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की है. हाईकोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से सवालिया लहजे में कहा कि कौन हैं ये सुब्रत राय सहारा जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, ये देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं?
कोर्ट से वर्चुअली पेश होने की मांगी थी अनुमति
गौरतलब है कि सुब्रत राय ने बीमारी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से अपील की थी कि वर्चुअल तरीके से उन्हें कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए. उन्होंने कोर्ट से अपील करते हए बताया कि मेरी उम्र 74 साल हो चुकी है. इसी साल जनवरी में ऑपरेशन कराया था. इस कारण फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए. सहारा इंडिया के मालिक ने यह भी कहा कि निवेशकों के पैसे लौटाने का डिटेल प्लान तैयार है. फिलहाल पांच करोड़ रुपये जमा करने को भी तैयार हैं.
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